Rbi New Rule : बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर आरबीआई का नया नियम

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आरबीआई ने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आपके पास भी किसी बैंक में खाता है, तो अब आप जान सकते हैं कि आपको अपने खाते में कितना पैसा रखना है ताकि आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़े।

अक्सर हम सभी के पास एक-दो बैंक खाते होते हैं। कुछ के पास सेविंग अकाउंट होते हैं, तो कुछ के पास करंट अकाउंट। ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट होते हैं, लेकिन कई बार लोग इनमें बहुत ज्यादा पैसे रखते हैं, जिससे उन्हें बाद में आरबीआई की तरफ से नोटिस आ सकता है और बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए नई गाइडलाइन के अनुसार अपने बैंक खाते का ध्यान रखना जरूरी है।

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मिनिमम बैलेंस को लेकर नया नियम

अक्सर देखा जाता है कि हमारे बैंक खाते में बहुत कम पैसे होने पर बैंक वाले मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्ज काट लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियम के मुताबिक, अब मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं काटा जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक अब खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न करने पर पेनल्टी नहीं लगा सकते।

जो भी खाता बंद हो चुका है इनमें से कुछ खाते को शामिल किया गया जिसमें 2 साल से अधिक समय तक कोई अगर ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो यह नियम 1 अप्रैल से लागू किया गया है

आरबीआई का यह नियम

आरबीआई के द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी बैंक अकाउंट स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट पाने के लिए जो भी खाता खोले गए हैं उन खातों को अगर 2 साल से ज्यादा भी हो बिना ट्रांजैक्शन के होता है उन्हें अकाउंट को बंद करने नहीं किया जाएगा कई ऐसे खाता होता है जो स्कॉलरशिप के लिए खोला जाता है उन खातों को बंद नहीं किया जाएगा ।

अकाउंट एक्टिव रखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा।

आरबीआई के नए नियम के अनुसार, अब बंद हो चुके खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन न रखने पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं देना होगा। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में इंक्लाइंड डिपॉजिट में 28% की बढ़ोतरी हुई है, जो 42,272 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

 

डिपॉजिट अकाउंट में 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किए गए खातों का बैलेंस अब आरबीआई के डिपॉजिट और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर किया जाएगा।

 

इससे पहले आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था कि मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी चार्ज लगने से खातों का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद, कई बैंक लगातार पेनल्टी लगाते रहे हैं।

 

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